22 October 2015

सावधान ! दूसरे का कालाधन अपने खाते में जमा करने पर हो सकती है 7 साल की कैद

लडभड़ोल : सूत्रों के हवाले से हमे खबर मिली है की लडभड़ोल के कुछ लोग अपना काला धन दूसरों के अकाउंट में जमा करवा रहे हैं| कुछ मामलों में ऐसे खाताधारकों को बदले में कुछ राशि का भी भुगतान किया जा रहा है । अगर आपने अपने अकॉउंट में किसी का काला धन जमा करवाया है तो आप पाप का भागीदार बन चुके है और दूसरा आपको सात साल के लिए जेल भी जाना पड़ सकता है और जितना धन जमा करवाया है उसका दोगुना जुर्माना भी लग सकता है| नोटबंदी के बाद से सरकार लगातार सामने आने वाली समस्याओं का धीरे-धीरे रास्ता निकालती जा रही है|

ऐसी खबरे सामने आने के बाद सरकार ने ऐलान किया है कि जो लोग दूसरों का काला धन अपने अकाउंट में डाल कर खपाने की कोशिश कर रहे हैं, उनके ऊपर आई टी एक्ट के तहत कार्यवाही की जाएगी |

आयकर विभाग ने अपनी अघोषित राशि दूसरों के बैंक खातों में जमा करवाने वालों को आगाह किया है. विभाग ने इस मामले में नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ बेनामी लेनदेन कानून के तहत आरोप लगाने का फैसला किया है, जिसमें जुर्माना व अधिकतम सात साल की कैद की सजा हो सकती है|

ज्यादातर लोग जनधन खाते का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। नियम के अनुसार जन-धन खाता धारक अपने खाते में 50 हजार रुपये से ज्यादा जमा नहीं करा सकते हैं। जो लोग 50 हजार या उससे कुछ कम पैसे जन-धन खाते में जमा करा रहे हैं उन पर निगरानी रखी जा रही है। अब सरकार ने कहा है कि उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।नोटबंदी के बाद सरकार ने कहा था कि ढाई लाख तक बगैर किसी टैक्स के आम लोग पैसे जमा करा सकते हैं। इससे अधिक जमा कराने पर स्त्रोत की जानकारी देनी होगी। अगर बैंक ग्राहक स्त्रोत बताने में असफल रहते हैं तो उनपर 200 प्रतिशत जुर्माना लगेगा।

लडभड़ोल वासियों से अपील है की वह लालच में आकर काले धन को सफेद करने के अपराध में भागीदार न बनें। जब तक देश के सभी नागरिक काले धन को खत्‍म करने में सरकार की मदद नहीं करते, तब तक काले धन को खत्‍म करने का यह अभियान सफल नहीं हो सकता। आपके आसपास हो रही इस तरह की अवैध गतिविधियों के बारे में तुरंत इनकम टैक्‍स विभाग को जानकारी दें, ताकि इस पर त्‍वरित कार्रवाई कर अवैध नकदी को पकड़ा जा सके। काला धन मानवता के विरुद्ध अपराध है। इसलिए इसे खत्‍म करने में प्रत्‍येक नागरिक को सरकार की मदद करनी चाहिए।





loading...
Post a Comment Using Facebook